November 21, 2024

धार चाकु से हमला करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार सुपारी कीलिंग का मामला सुपेला पुलिस की सक्रियता से पकड़ाये आरोपी पहचान छुपा कर रह रहा था आरोपी

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Bhilai Durg Times

—00—ज्ञात हो की प्रार्थी उमेश कुमार वर्मा निवासी कृष्णा नगर सुपेला द्वारा दिनांक 05.08.2024 को रात्रि ड्यूटी कर करीबन 01ः00 बजे अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह गणेश मार्केट सुपेला के पास पहुंचा था। उसी दौरान तीन अज्ञात लड़के आये और मोटर सायकल को रोककर चाबी छीनने लगे मना करने पर गाली गलौज करते हुए आज तुझे जान से मार देंगे कहते हुए हाथ मे रखे चाकु से ताबडतोड वार कर दिया जिसे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीगण नरेन्द्र सोनी, राज मानिकपुरी एवं शैलेष सिन्हा उर्फ सर्किट को गिरफ्तार कर दिनांक 01.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड मे जेल भेजा गया। पकडे़ गये आरोपियो से पुछताछ करने पर बताया कि राजनांदगांव निवासी अश्वनी वर्मा उर्फ आशु ने सुपेला स्थित अंग्रेजी शराब भट्टी के मैनेजर उमेश कुमार वर्मा को चाकू से मारना है। उसके एवज मे 50,000 रूपये आरोपियों को दी जायेगी जिस पर तीनो आरोपी चाकू मारने के पहले दो दिन रैकी किये तथा तीसरे दिन मौका मिलने पर चाकू मारकर फरार हो गये थे। वादा के मुताबिक चाकु मारने के पश्चात 30,000 रूपये अश्वनी द्वारा दिया गया तथा शेष रकम उसके द्वारा नही दी गई है। प्रकरण का आरोपी अश्वनी उक्त घटना दिनांक से फरार था। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र शुक्ला द्वारा गुण्डागर्दी करने वालो के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त है एवं श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर भिलाई) श्री सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भिलाई नगर श्री सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में सुपेला पुलिस फरार आरोपी के पता तलाश मे जुट गई इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ की आरोपी अश्वनी डोंगरगढ़ में लुक छिप कर रह रहा है। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस द्वारा आरोपी अश्वनी उर्फ आशु को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को आज दिनांक 15.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, प्र.आर. पंकज चैबे, आर. रवि कुमार, विकास तिवारी, सूर्य प्रताप सिंह, महात्मा साहू का विशेष योगदान रहा।अपराध क्रमांक -852/2024 धारा- 109,112 बीएनएआरोपी का नाम – अश्वनी वर्मा उर्फ आशु पिता स्व. पुरूषोत्तम वर्मा उम्र 36 साल निवासी शांति नगर ढाबा रोड चिखली जिला राजनांदगांव

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