दहेज प्रताड़ना के मामले में पति सहित सास ससुर व देवर को 2 साल की कठोर कारावास
महिला को मिला न्यायदहेज प्रताड़ना के मामले में पति सहित सास ससुर व देवर को 2 साल की कठोर कारावास एवं 10,10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया। । जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सत्यानंद प्रसाद के न्यायालय द्वारा अपराध क्रमांक 5 / 2015 महिला थाना दुर्ग द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग्य पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रार्थियों के पति इरशाद अहमद जो अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में टाटा कंसल्टेंसी कंपनी में पदस्थ हैं जिसकी शादी 26 अप्रैल 2014 में दुर्ग में हुई थी ससुर हदीस अहमद जो जामुन सिंम पलेक्स कंपनी में मैनेजर पद पर पदस्थ हैं सास अंजुम आरा जो बच्चों को उर्दू तालीम देती है देवरा अशफाक अहमद जो सिविल इंजीनियर है इनका निवास हाउसिंग बोर्ड MIG 25/75 मैं है जिनको भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A ,34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 साल की कठोर कारावास एवं 10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया गया है प्रार्थना से पूछे जाने पर प्रार्थना ने बताया कि भारतीय न्याय व्यवस्था की रफ्तार बहुत धीमी है मुझे न्याय मिलने में बहुत समय लग गया न्यायालय के इस फैसले से महिलाओं का कानून के प्रति विश्वास और मजबूत होगा न्याय करने के लिए न्यायालय की शुक्रगुजार हूं। इस मुकदमे की पैरवी अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता सतीश सोनी , अधिवक्ता हिना रसूल कुरैशी का विशेष योगदान रहा