अवैध रूप से निर्मित दुकान, हाॅल, आफिस, चबुतरा, स्वागत द्वार एवं बाउण्ड्रीवाल को बेदखल किया गया। दुकान, हाॅल, आफिस, चबुतरा, स्वागत द्वार एवं बाउण्ड्रीवाल को बेदखल किया गया।
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर कार्यालय के बगल में कर्बला मैदान परिसर जी. ई रोड वार्ड 30 में अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि कर्बला मैदान वार्ड 30 पर धार्मिक उपयोग के अतिरिक्त गैर धार्मिक उपयोग करने के लिए अवैध रूप से अतिक्रमण करके दुकानो का निर्माण कर लिया गया था। जिसे नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा सुबह 5 बजे बेजा कब्जा पर कार्यवाही करते हुए तोड़ने की कार्यवाही की गई। नगर निगम भिलाई द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए दिनांक 04.09.2024 एवं 05.09.2024 को सूचना पत्र जारी किया गया था। कि धार्मिक उपयोग के अतिरिक्त गैर धार्मिक कार्य हेतु जो निर्माण कर लिया गया है, उसे खाली कर दिया जावे। संबंधितो द्वारा स्वयं किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। उक्त कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाई गई थी, जिसके परिपेक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा समय अवधि के अंदर कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम भिलाई को निर्देशित किये थे। बेदखली की कार्यवाही शासन के प्राप्त निर्देशानुसार ही की गई है। यह देखते हुए नगर निगम भिलाई द्वारा जिला दण्डाधिकारी दुर्ग, अतिरिक्त दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक सेक्टर 06, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, उपपुलिस अधीक्षक यातायात विभाग भिलाई, प्रभारी अधिकारी रक्षित पुलिस लाईन दुर्ग एवं थाना प्रभारी छावनी के सहयोग से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं महिला बल के उपस्थिति में कार्यवाही की गई। नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी, जोन के स्वास्थ्य अधिकारी एवं तोड़फोड़ दल की उपस्थिति में विशेष कार्यवाही की गई।