दुर्ग कोतवाली पुलिस की कार्यवाही,ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलुस में संचालित होने वाले दो डीजे मय वाहन को किया जप्त,
> डीजे संचालको के विरूद्ध कोलाहाल अधिनियम एवं एम. व्ही. एक्ट के तहत् कार्यवाही,वाहन एवं डीजे पर राजसात की कार्यवाही की जाती है, पुलिस अर्थक्षक , जितेन्द्र शुक्ला (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन (भापुसे) के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के नेतृत्व में शांति समिति, वार्ड पार्षद, गणेश समिति एवं डीजे संचालकों को पूर्व में मीटिंग लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश एवं जित्ता कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत करा कर निर्देशित किया गया था एवं चलित वाहन में डीजे नहीं बजाने के संबंध में अपेक्षित किया गया था। विनाक 16.09.2024 को डीजे संवाहक मोह, अशरफ सरीक पिता मोह. अलीमुद्दीन सरीफ उम्र 36 साल निवासी भोईपारा आपापुरा दुर्ग चाना व जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा रामनगर दुर्ग में वाहन में डीजे बजाया जा रहा था। जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जाकर बंद कराया गया, बाद डीने वाहन क्रमांक CG.07 CA 8357, 04 टॉप, 02 बेस (बॉक्स), 02 एन्सीफायर, 01 स्टेपलाईजर, 01 मिक्सर, 02 चाईट को जप्त कर थाना लाया गया एवं डीजे संचालक वसीम खान पिता कादर खान उम्र 29 साल निवासी संतोषी नगर रायपुर (छ.ग.) द्वारा जामा मस्जिद दुर्ग के पास वाहन में डीजे बजाया जा रहा था जिसे दुर्ग पुलिस के द्वारा जकर बंद कराया गया बाद डीजे वाहन क्रमांक CG 04 MF 9240, 04 टोप (बक्स 01 जनरेटर, 01 स्टेपलाईजर को जत कर थाना लाया गया और दोनो डीजे संचालकों के विरुद्ध छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04, 05, 15 एवं एम.ली. एक्ट की धारा 194 (1), 66/1920 (1) केतहत् कार्यवाही की गई। इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया जाता है। डीजे बजाकर उपश्य करने वाले लोगों को पिनाकिंत कर पृथक से नोटिस भेजकर अग्रीम कार्यवाही की जातीअपीलः- जिला दुर्ग पुलिस द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे काIndian RummyIndian AD Rummy