थाना पुरानी भिलाई जिला – दुर्ग (छ.ग.)01> अवैध रूप से गौ तस्करी वाले दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।02> आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश कर भेजा गया जेल।03> फरार अन्य आरोपियों का किया जा रहा पता तलाश
:-दिनांक 19.09.2024।मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2024 को सूचना मिली की ग्राम पथरों में कुछ लोग मवेशी कत्लखाना ले जाने तीन गाडियों में विना हन आईसर टाटा क्रमांक CG 07 CK 8740 को चेक किया जिसमें 06 मवेशी बिना चारा पानी के ठूंस ठूंसकर चारापानी के दूस ठूसकर क्रूरतापूर्वक भर रहे हैं, कि सूचना तस्दीकी रेड कार्यवाही पर ग्राम पथर्रा रवाना हुआ, मौके पर पहुंचा मवेशी तस्कर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए तीन वाहन खड़ी मिली जिसमें 1. वाहन आईसर टाटा क्रमांक CG 07 CK 8740 को चेक किया जिसमें 06 मवेशी बिना चारा पानी के दूस दूसकर क्रूरतापूर्वक भरे हुए मिले। दूसरी वाहन आईसर टाटा क्रमांक CG 10 BJ 9509 एवं एक वाहन टाटा आईसर बिना नंबर मवेशी भरने के लिए रखे थे एवं एक स्कूटी क्रमांक सी जी 07 बी जी 9691 इसके अलावा ग्राम पथरों के प्राथमिक शाला के बाजु में आरोपी विशाल भारती ऊर्फ विक्की, संगीत उर्फ मधुकर टेटे वगैरहे द्वारा मवेशियों को कत्लखाना ले जाने ईंटा से दीवाल परदा का घेरा बनाकर रखा जिसमें 68 नग मवेशी एवं वाहन में भरे 6 मवेशी को नीचे उतरवाया गया। कुल 74 नग मवेशी जीवित को आरोपीगण कत्लखाना ले जाने रखे को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीगणों का कृत्य अपराध सदर घारा का घटित करना पाये जाने से अप.क. 353/2024 घारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 सदर का अपराय पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन पर प्रकरण में जप्त 74 नग जीवित मवेशियों का पशु चिकित्सा अधिकारी कुम्हारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर पंजीयक छ.ग. गौसेवा आयोग कोहका सुपेला में सुरक्षार्थ रखवाया गया है। विवेचना के दौरान आरोपीगणों का पत्ता तलाश पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया जो आरोपीगण बताए कि अपने साथी गुलशन, मुन्ना, रोशन डहरिया, विक्की उर्फ विशाल भारती सभी मिलकर घुम घुमकर चारा चराने वाले मवेशियों को कत्लखाना ले जाने बटोर कर पथर्रा के प्राथमिक शाला भवन के पास ब्यारा में रखे थे और दिनांक 12.09.2024 के रात्रि में वाहनों में भरकर ले जाने के लिए एक वाहन में 6 मवेशी एवं दो वाहन मवेशी भरने रखे थे पुलिस को देखकर भाग जाने की बात बताए हैं। इसके पूर्व भी आरोपीगण अवैध रूप से मवेशियों को कत्लखाना ले जाते पकड़े गए हैं जिनके विरूद्ध थाना घुमका जिला राजनांदगांव, चिचगढ़ थाना गोदिया महाराष्ट्र, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में भी इनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध सदर धारा का घटित करना पाये जाने से समय सदर में विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगणों के परिजन को देकर पावती संलग्न डायरी किया गया है। प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192(1-सी) जोड़ी गई है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण घटना दिनांक से फरार है। आरोपीगण मवेशी तस्करी कर कत्लखाना ले जाने के आदि हैं जिनके खिलाफ कई मामले न्यायालय में लंबित है। शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार के अवैध मवेशी तस्करी के मामले में काफी गंभीरता से ठोस कदम उठाए हैं। प्रकरण में जप्त वाहनों के वाहन स्वामी चालकों के पतासाजी के लिए आरटीओ कार्यालय दुर्ग, बिलासपुर प्रतिवेदन भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपीगण फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।अपराध क्रमांक 353/2024धारा- छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधि. की थारा 11नाम गिरफ्तार आरोपी01. संगीत मधुकर उर्फ टेटे पिता स्व धन्नू लाल मधुकर उम्र 27 साल साकिन ग्राम पथर्रा सतनामी पारा थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)2. भरत कुमार निषाद पिता स्व राजदेव निषाद उम्र 32 साल साकिन वार्ड 01 उमदा रोड इंदिरा नगर हथखोज थाना